उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मस्जिदों पर दो विपरीत अदालती फैसले
एस.एम.ए.काजमी
देहरादून- पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश के चंदौसी शहर में और पड़ोसी उत्तराखंड के उत्तरकाशी शहर में दो मस्जिदों से संबंधित दो विपरीत अदालती फैसले आए, जो महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश में अदालती आदेश के कारण हिंसा और मौतें हुईं, जबकि उत्तराखंड में उच्च न्यायालय ने एक मस्जिद को संरक्षण देने का आदेश दिया।
19 नवंबर, 2024 को चंदौसी में संभल के सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन), आदित्य सिंह की अदालत ने एक याचिका पर चंदौसी की जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया, जिसमें दावा किया गया था कि 1526 में मस्जिद बनाने के लिए एक मंदिर को ध्वस्त किया गया था। याचिका 19 नवंबर दोपहर को दायर की गई थी, और कुछ ही घंटों के भीतर, न्यायाधीश ने एक अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त किया और उसे मस्जिद में एक प्रारंभिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया, जो उसी दिन किया गया, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। आज किए गए दूसरे सर्वेक्षण के दौरान, उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी कस्बे में पथराव और वाहनों में आग लगाने की घटनाओं के बाद पुलिस की गोलीबारी में तीन मुस्लिम युवकों की मौत हो गई, जिसके परिणामस्वरूप हिंसा भड़क उठी। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि सर्वेक्षण की रिपोर्ट 29 नवंबर तक उसके समक्ष दाखिल की जाए।
दूसरी ओर, नैनीताल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने उत्तरकाशी में 55 साल पुरानी मस्जिद को गिराए जाने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा चल रहे आंदोलन से संबंधित शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उत्तराखंड सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक को निर्देश जारी किए।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने 22 नवंबर, 2024 को मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाही के बाद, न्यायालय ने राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक को क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए निर्देश जारी किए।
अल्पसंख्यक सेवा समिति ने उत्तरकाशी मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठन संयुक्त सनातन धर्म रक्षा संघ की धमकियों और अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषणों के बाद इस मामले में अदालत के हस्तक्षेप की मांग करते हुए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। याचिका में 1 दिसंबर 2024 को उत्तरकाशी में हिंदू दक्षिणपंथी समूहों द्वारा प्रस्तावित महापंचत को रोकने में अदालत के हस्तक्षेप की भी मांग की गई है। याचिका को स्वीकार करते हुए, अदालत ने उत्तरकाशी के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को उत्तरकाशी मस्जिद के आसपास कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अदालत ने रजिस्ट्री को 27 नवंबर, 2024 को याचिका को एक नए मामले के रूप में सूचीबद्ध करने का भी निर्देश दिया। शुक्रवार को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता, इमरान अली खान, पल्लवी बहुगुणा, रफत मुनीर अली और इरुम जेबा ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण के बारे में गंभीर चिंता जताई। याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता और इमरान अली खान ने दलील दी कि उत्तरकाशी में भटवारी रोड पर मस्जिद का निर्माण 1969 में निजी तौर पर खरीदी गई जमीन पर किया गया था। आगे कहा गया कि “1986 में, उत्तर प्रदेश के सहायक वक्फ आयुक्त ने एक जांच की और पुष्टि की कि खसरा नंबर 2223 पर एक मस्जिद मौजूद थी, जिसे मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने धर्मार्थ निधियों का उपयोग करके बनाया था और तब से मुसलमानों द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा था और 1987 में आधिकारिक तौर पर वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि संयुक्त सनातन धर्म रक्षा संघ के सदस्यों और उनके सहयोगियों ने मुसलमानों और मस्जिद के खिलाफ अत्यधिक घृणास्पद भाषण दिया है, जिसके बारे में उन्होंने तर्क दिया कि यह अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ अन्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि सितंबर 2024 में हिंदू संगठन के नेता-जितेंद्र सिंह चौहान, स्वामी दर्शन भारती, सोनू सिंह नेगी, लखपत सिंह भंडारी और अनुज वालिया-जो खुद को संयुक्त सनातन धर्म रक्षा संघ और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य बताते हैं, ने मस्जिद को गिराने की धमकी देनी शुरू कर दी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि इन नेताओं ने मस्जिद की वैधता के बारे में गलत जानकारी फैलाई है और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। दिलचस्प बात यह है कि उत्तरकाशी शहर में 24 अक्टूबर, 2024 को हिंसा हुई थी, जब हिंदुत्व समूहों ने मस्जिद की ओर जुलूस निकालने की कोशिश की और पुलिस बल के साथ हिंसक झड़प हुई, जिसने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस ने आठ हिंदुत्व नेताओं को गिरफ्तार किया और 200 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हिंसा के मामले दर्ज किए। दिलचस्प बात यह है कि हिंदुत्व समूह अपना सांप्रदायिक एजेंडा फैलाने के लिए निकले थे, जबकि उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने गहन जांच के बाद मस्जिद को पूरी तरह से वैध पाया था। लेकिन 24 अक्टूबर की घटना और उसके बाद हिंदुत्ववादी समूहों के दबाव के बाद